दूसरी लहर में रिहा कैदी अगले आदेश तक नहीं करेंगे सरेंड़र

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों को दिया निर्देश


के० एस० टी०,नई दिल्ली संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि उसके निर्देश पर कोविड़–19 की दूसरी लहर के दौरान राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा रिहा किए गए कैदियों को अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा जाएगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता में विशेष पीठ ने.

राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों को निर्देश दिया कि जेलों में भीड़़ कम करने के लिए कैदियों की रिहाई पर उसके सात मई के आदेश को लागू करने में अपनाए गए नियमों की जानकारी पांच दिन के भीतर दाखिल की जाए। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) से राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा पालन किए गए.

नियमों के विवरण मिलने के बाद एक रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है। कोविड़–19 मामलों में ‘अभूतपूर्व वृद्धि’ का संज्ञान लेते हुए पीठ ने सात मई को उन सभी कैदियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था जिन्हें पिछले साल जमानत या पेरोल दी गई थी।

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