Skip to contentके० एस० टी०,आजमगढ़ संवाददाता। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में चुनावी रैली व जनसभा के लिए चिह्नित मैदानों का आवंटन समान रूप से ई-सुविधा पोर्टल पर ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान कोविड गाइड लाइन का पूरी तरह करना अनुपालन होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर आयोजक के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि मैदानों में प्रवेश एवं निकास के लिए एक से.
अधिक स्थान होने चाहिए। जिससे व्यक्तियों के आवागमन के कारण भीड़ इकट्ठी न हो। सभी प्रवेश द्वारा पर पर्याप्त हैंड हाइजीन एवं थर्मल स्कैनिग की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। प्रवेश द्वारों एवं रैली क्षेत्र में पर्याप्त हैंड सैनिटाइजर रखने होंगे। बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी एवं मास्क का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित खुले मैदानों में लोगों को विभिन्न समूहों में बांटकर अलग-अलग व्यवस्था राजनीतिक दलों को करनी होगी।उन समूहों को.
अलग-अलग किए जाने के लिए व्यवस्थाएं करनी होगी। इस संबंध में आयोजक आवश्यक प्रतिबंध सुनिश्चित करेंगे। आयोजक और संबंधित राजनीतिक दल मीटिग और रैली में शामिल करने वाले व्यक्तियों से राज्य आपदा प्रबबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। कोविड प्रोटोकाल एवं निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए आयोजक उत्तरदायी होंगे।
सार्वजनिक या निजी संपत्ति क्षतिग्रस्त पर आयोजक से होगी वसूली-: कार्यक्रम के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति अभद्र भाषा, अश्लील टिप्पणी, नारेबाजी नहीं की जाएगी। किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। यदि कोई सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति क्षतिग्रस्त की जाती है, तो आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली तथा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद नहीं होगा कार्यक्रम-; किसी भी संत, महापुरुष की मूर्ति, स्मारक, संस्था, संग्रहालय या धार्मिक स्थल की अवमानना अथवा क्षति कारित नहीं की जाएगी। सार्वजनिक स्थल, सड़क, यातायात बाधित नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आते-जाते समय या स्थल पर दुकानदारों व ठेले वालों के साथ संयमित व्यवहार किया करना होगा। कार्यक्रम के दौरान मौके पर उपस्थित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अनुमति में दी गई निर्धारित स्थल एवं समय सीमा समाप्त होने के बाद कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो स्थलीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी आयोजक पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
शारीरिक दूरी व मास्क उपयोग को तैनात करने होंगे वालंटियर्स-: कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं स्टाफ के लिए आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन जैसे फेसकवर्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और फर्श पर शारीरिक दूरी के लिए दो गज की दूरी बनाए रखेंगे। कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगंतुकों के प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग एवं यथा संभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त थर्मल स्कैनिग एवं शारीरिक दूरी और मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वालंटियर्स की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे आयोजक-: आयोजक चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे। अधिकतम दी साउण्ड बाक्स का प्रयोग करेंगे। शर्तों का अनुपालन न होने अथवा किसी भी तरह लोक शांति एवं व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में अनुमति स्वत: निरस्त मानी जाएगी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा-51 से 60 तक तथा आइपीसी की धारा 188 के अंतर्गत आयोजक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।