शराब की सभी दुकान में लगाया जाए जल्द सीसीटीवी कैमरे, आबकारी आयुक्त

के० एस० टी०,कानपुर नगर संवाददाता। शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाने के साथ ही हर दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जिसमें कम से कम एक माह की रिकार्डिग सुरक्षित रखी जाए। शनिवार को आबकारी आयुक्त सी सेंथिल पाण्डेयन ने मंडलायुक्त डा. राजशेखर के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में अधिक कीमत पर शराब बिक्री न हो, अधिकारी यह सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त के शिविर कार्यालय में हुई बैठक में आबकारी आयुक्त ने कहा कि मंडल के सभी जिलों में निर्धारित राजस्व लक्ष्य को सत्-प्रतिशत पूरा किया जाए।

शराब बिक्री से जुड़े अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिऐ पुलिस, प्रशासन, परिवहन, जीएसटी और आबकारी विभाग कार्ययोजना बनाकर सामंजस्य के साथ काम करें। रोड चेकिंग कर अवैध शराब बिक्री रोकी जाए। निर्जन स्थान, इंडस्ट्रियल एरिया, बंद फैक्ट्री आदि स्थानों पर नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए। शराब की ऐसी दुकानों जिनके द्वारा कोटे का उठान काफी अंतराल पर किया जा रहा है, उनकी लगातार चेकिंग की जाए। कहीं ऐसा न हो ऐसे दुकानदारों द्वारा अवैध शराब की बिक्री की जा रही हो।

किसी भी दशा में आबकारी दुकानों में ओवर रेटिंग न होने पाए। बैठक में आइजी रेंज प्रशांत कुमार, अपर पुलिस आयुक्त आनंद कुलकर्णी, जिलाधिकारी नेहा शर्मा, एसपी आउटर अजीत कुमार सिन्हा, संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा जोन, संयुक्त आबकारी आयुक्त लखनऊ जोन, उप आबकारी आयुक्त कानपुर प्रभार, एआरटीओ और सभी जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक उपस्थित रहे। आबकारी आयुक्त ने बैठक के बाद जिले की विदेशी शराब के दो और बीयर के एक थोक विक्रेताओं के यहां औचक निरीक्षण किया,

जिसमें एक थोक अनुज्ञापन पर आयातित विदेशी मदिरा व बीयर ब्राण्ड की उपलब्धता कम होने पर नाराजगी जाहिर की। अन्य थोक विक्रेताओं के यहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता पायी गयी। आबकारी आयुक्त ने एक माडल शाप दो विदेशी मदिरा तथा दो बीयर की फुटकर दुकानों का भी निरीक्षण किया। जहां पर एक बीयर दुकान पर बीयर ब्राण्ड की कम उपलब्धता पर जिला आबकारी अधिकारी को फटकार लगायी जबकि अन्य दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में ब्रांड की उपलब्धता पायी गयी। एक थोक अनुज्ञापन पर आयातित विदेशी मदिरा व.

बीयर की उपलब्धता कम होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा जिला आबकारी अधिकारी कानपुर नगर को उक्त थोक अनुज्ञापन के साथ ही साथ प्रभारी निरीक्षक थोक अनुज्ञापन प्रथम को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

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