नाबालिग शिष्या के साथ बलात्कार का प्रयास करने वाले शिक्षक को मिली सजा

के० एस० टी०,आजमगढ़ संवाददाता। नाबालिग शिष्या के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी शिक्षक को पांच साल कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मेहनाजपुर थाना क्षेत्र में स्थित गांधी इंटर कॉलेज,

कूबा में पीड़िता 2012-13 में इंटर की छात्रा थी। जब पीड़िता हाईस्कूल की छात्रा थी तब विद्यालय के संस्कृत के अध्यापक बलवंत सिंह यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी देइपुर बंधाव थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर ने पीड़िता का चयन विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्त्रम के लिए किया था। कार्यक्त्रम के बाद अध्यापक बलवंत सिंह यादव ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की तथा कई बार उसके साथ छेड़खानी की।

पीड़िता के इंटर की परीक्षा देने के बाद भी आरोपी अध्यापक पीड़िता के मना करने के बाद भी अश्लील बातें करता रहा। तब पीड़िता ने फरवरी 2014 में विद्यालय के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की लेकिन तब तक पीड़िता विद्यालय की छात्रा नहीं रह गयी थी। इसलिए विद्यालय ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब पीड़िता के घर वालों ने मेहनाजपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के.

बाद आरोपी शिक्षक के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शिक्षक बलवंत सिंह यादव को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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