पुलिस ने शहर में धारा144 लागू की

के० एस० टी०,कानपुर संवाददाता। पंचायत चुनाव‚ नव रात्र‚ रमजान व कोविड़–19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। अपर पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि धारा 144 के दौरान कई क्रियाकलापों पर बंदिश रहेगी। यह 5 मई तक लागू रहेगी। अपर पुलिस आयुक्त कानून–व्यवस्था आकाश कुलहरि ने नगर में धारा 144 लागू किये जाने की जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव के चलते राजनीतिक दलों‚

छात्र संगठनों‚ किसान संगठनों व अन्य संगठनों के द्वारा कानपुर कमिश्नरी क्षेत्र में आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने की संभावना है। इसके अलावा नवरात्र‚ चेट्री चंड़‚ अम्बेड़कर जयंती‚ रमजान‚ चंद्रशेखर जयंती‚ रामनवमी और महावीर जयंती के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है‚ वहीं कोरोना संक्रमण भी दिन–प्रतिदिन अपने पांव पसारता जा रहा है। इन सबको देखते हुए धारा 144 लागू करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गयी है।

उन्होंने बताया कि इस दौरान कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान‚ हाल व कमरे में सौ लोग भी एकत्र हो सकेंगे वह भी कोविड़ नियमों का पालन करते हुए। खुले स्थान या मैदान में दो सौ लोग ही रह सकेंगे। बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह पर एकत्र नहीं होंगे और न ही जुलूस निकालेगा। धाÌमक‚ सार्वजनिक‚ जुलूसों और अन्य आयोजनों में ध्वनि यंत्रों का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी– डंडा‚

धारदार हथियार‚ आग्नेय शस्त्र और ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा न ही सार्वजनिक स्थल पर इसका प्रदर्शन करेगा। ड़़्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी और अर्द्धसैनिक बल पर यह नियम लागू नहीं होगा। कोई भी किसी के धर्म ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा‚ दीवारों‚ धार्मिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक झंडे़‚ बैनर और पोस्टर नहीं लगायेगा।

किसी भी समुदाय का व्यक्ति ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगा‚ जिससे दूसरे की धार्मिक भावनाएं आहत हो और शांति भंग होने की आशंका हो। सोशल मीडि़या के माध्यम से अफवाह नहीं फैलायी जायेगी। छतों पर कोई भी पत्थर‚ सोड़ा वाटर की बोतल‚ विस्फोटक‚ ज्वलन शील पदार्थ एकत्र नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया जायेगा।

अगर कोई व्यक्ति इन नियमों या प्रतिबंधों में छूट चाहता है तो उसे पुलिस आयुक्त कानपुर या अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था या पुलिस उपायुक्तों के समक्ष आवेदन करना होगा‚ जिस पर विचार किया जायेगा। यह आदेश 5 मई तक लागू रहेगा और जो भी इसका उल्लंघन करेगा‚ उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

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