Skip to contentके० एस० टी०,गाजीपुर संवाददाता। विधान सभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए सात मार्च को मतदान के दिन व 10 मार्च को मतगणना के दिन पूर्ण रूप से शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
जिलानिर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने निर्देशित किया है कि चुनाव कार्य को लेकर आबकारी अधिनियम के तहत जनपद में स्थित सभी रेस्त्रां, बार व फुटकर तथा थोक आबकारी दुकानें पांच मार्च को.
छह बजे से सात मार्च को मतदान खत्म होने तक बंद रहेगी। मतगणना के दिन दस मार्च को पूरे दिन के लिए बंद रहेगी।