नियमों को दरकिनार कर रेलवे लाइन करते पार

के० एस० टी०,कानपुर नगर संवाददाता। नियमों के मुताबिक रेलवे लाइन या बंद रेलवे क्रासिंग पार करना कानूनन जुर्म है। बावजूद इसके जीटी रोड के किनारे स्थित रेलवे क्रासिंग के बंद होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग रेलवे पटरी पार करते दिखाई पड़ जाएंगे। यहीं नहीं कई स्थानों पर तो लोग अपने दोपहिया वाहन भी बंद रेलवे क्रासिंग से निकालते देखे जा सकते हैं।

यही वजह है कि कानपुर में रेलवे क्रासिंग पर होने वाले हादसों में दोगुणा इजाफा हुआ था। वर्ष 2020 में जहां 34 घटनाएं हुईं, वहीं 2021 में इनकी संख्या बढ़कर 69 पहुंच गई। इन घटनाओं में 69 लोगों की जान गई। यह आंकड़ा नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में सामने आया है। हालांकि इसके मुताबिक कानपुर में रेल हादसों में भारी कमी आई है।

देश भर में हुए रेल हादसे:- 17,993 , मृत्यु: 16,431, घायल: 1852, रेलवे क्रासिंग पर हादसे: 1550, मृत्यु: 1807, घायल : 148,

क्रासिंग हादसों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पररेलवे क्रासिंग पर होने वाले हादसों में उत्तर प्रदेश देश पहले नंबर पर है। कुल 1550 दुर्घटनाओं में से 575 केवल उ० प्र० में हुईं।

रेल हादसा-: आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2020 में कानपुर में 31 रेल हादसे हुए थे, जबकि वर्ष 2021 में इनकी संख्या शून्य हो गई। हालांकि इन आंकड़ों पर विश्वास करना कठिन हो रहा है। कई ट्रेनें इस दौरान डिरेल हुई हैं।

2021 में माहवार क्रासिंग हादसे-: जनवरी: 5, फरवरी: 4, मार्च: 3, अप्रैल: 8, मई: 9, जून: 6, जुलाई: 5, अगस्त: 7, सितंबर: 6, अक्टूबर: 3, नवंबर: 6, दिसंबर: 7

बंद रेलवे क्रासिंग पार करना है गुनाह-: अधिकांश हादसे ट्रेन आते समय रेलवे क्रासिंग पार करने की कोशिश में होते हैं। नियमानुसार ऐसा करना कानूनन जुर्म है। अमूमन रेलवे इस तरह के मामलों पर कार्रवाई करता नहीं है। रेलवे क्रासिंग बंद होने पर ही भी बेखौफ पैदल या दोपहिया वाहन निकालते हैं। रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरियों को पार करने के अपराध में व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर व्यक्ति को छह महीने तक की सजा हो सकती है। वहीं एक हजार रुपये तक जुर्माने का भी प्रविधान है।

क्रासिंग पार करते समय इसका रखें ख्याल-: जहां अधिकृत रेलवे क्रासिंग हो, उसी स्थान से पैदल व वाहन से पार करें।, मानव रहित रेलवे फाटक में दोनों तरफ ट्रेन देखकर ही पार करें।, ईयर फोन व मोबाइल कानों में लगाकर रेलवे क्रासिंग या पटरी पार न करें।, रेलवे फाटक के कर्मियों को डरा धमका कर गेट खोलने को बाध्य न करें।, रेलवे क्रासिंग पर सिग्नल लाल व बैरियर गिरा रहने पर बगल के रास्ते से ट्रैक पार न करें।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अब तक हुई कार्रवाई-: जीआरपी के मुताबिक पिछले छह माह में इस कानून के तहत लगभग 37 चालान हुए हैं। इसमें ट्रैक में वाहन फंसने, गेट तोड़ने के मामले भी शामिल हैं। रेलवे क्रासिंगों में हादसों को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही। जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अब और सजगता के साथ लोगों को जागरूक किया जाएगा।

– मनोज कुमार, मंडल सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ प्रयागराज मंडल

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