टेंपो के लिए पत्नी की गर्दन काटकर उतार दिया था मौत के घाट

के० एस० टी०,कानपुर संवाददाता। दहेज में टेंपो न मिलने पर पत्नी की गर्दन काटकर हत्या करने वाले पति को अपर जिला जज आशीष कुमार चौरसिया ने उम्र कैद और 75 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने से आधी धनराशि मृतका की मां को देने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। बारादेवी राखी मंडी निवासी ओम प्रकाश सिंह ने अपनी बेटी कंचन की शादी वर्ष 2007 में जूही के छंगामल हाता निवासी.

अन्नू उर्फ अभिषेक यादव के साथ की थी। 22 अक्टूबर 2010 को उन्हें पुलिस से सूचना मिली की बेटी की हत्या हो गई। बेटी का घर पड़ोस में होने से वह पहुंचे तो पति और ससुराल वाले फरार थे। सहायक शासकीय अधिवक्ता कैलाश नारायन शुक्ला और अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि अन्नू टेंपो चलाता था। शादी के बाद से ही वह कंचन पर टेंपो दिलवाने का दबाव बनाता था। इसे लेकर आए दिन विवाद होता था।

इसी के चलते अन्नू ने गला काटकर पत्नी की हत्या कर दी। अपने बचाव में अन्नू ने एक कहानी रची जिसमें कहा कि कोहली नाम के युवक ने हत्या की है। घटना के समय जब वह घर पहुंचा तो कोहली हत्या कर भाग रहा था। उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह भाग निकला। हालांकि न्यायालय ने उसकी कहानी को नहीं माना और दोषी करार देते हुए सजा सुनायी। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में अन्नू के चाचा राम किशोर उर्फ राकेश यादव को बरी कर दिया।

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