कानपुर में आज से शुरू होगी पटाखों की बिक्री

के० एस० टी०,कानपुर नगर संवाददाता। दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए थोक और फुटकर पटाखा बाजार सजने लगा है। शनिवार को जाजमऊ के थोक पटाखा बाजार, किदवई नगर पटाखा बाजार, गोविंद नगर रामलीला मैदान समेत अन्य स्थानों पर अस्थायी दुकानें लगने लगीं। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर वायु प्रदूषण को देखते हुए सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स (हरित पटाखे) की बिक्री की अनुमति रहेगी।

अन्य पटाखे दुकानदार नहीं बेच सकेंगे। पुलिस दुकानों पर नजर रखेगी। सोमवार से पटाखा बिक्री शुरू होगी। दीपावली पर पहले थोक पटाखा बाजार नानाराव पार्क, उसके बाद यूनियन क्लब और यहां के बाद क्राइस्टचर्च ग्राउंड में लगता था, लेकिन इस बार कालेज प्रबंधन ने पटाखा बाजार के लिए इन्कार कर दिया था। इस बार जाजमऊ के अकील कंपाउंड में थोक पटाखा बाजार लगाया जा रहा है।

यहां पर मानकों को ध्यान में रखकर टिन शेड लगाकर पटाखे की दुकानें तैयार होने लगी हैं। थोक बाजार में दुकानों के लिए 18 दुकानदारों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। यहां अग्निशमन के इंतजाम के साथ सड़क किनारे के स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। किदवई नगर के आयुर्वेदिक पार्क में भी दुकानें लगाने के लिए काम चलता रहा। यहां करीब 40 दुकानदारों को पटाखा बिक्री की अनुमति दी गई है।

इसी तरह गोविंद नगर के रामलीला मैदान, दबौली दुर्गा मंदिर समेत पुलिस कमिश्नरेट में आने वाले 32 स्थानों पर पटाखा बाजार सजेगा। जहां दुकानदार सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री कर पाएंगे।

क्या हैं ग्रीन क्रैकर्स-: ग्रीन क्रैकर्स वह पटाखे हैं, जिनसे प्रदूषण कम होता है और ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होते। इन पटाखों को खास तरह से तैयार किया जाता है। सामान्य से 30 से 40 फीसद तक प्रदूषण कम होता है। इन पटाखों में हानिकारक एल्युमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रोजन व कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता।

अस्थायी दुकानों के लिए ये हैं मानक

◆ आतिशबाजी की बिक्री की अस्थायी दुकानें अज्वलनशील लोहे की टिन, एस्बेस्टेस शीट आदि से बनाई जाएं।

◆ अस्थायी दुकानों बनाने में किसी भी दशा में टेंट, कनात, कपड़े आदि का प्रयोग नहीं किया जाए।

◆ आतिशबाजी बिक्री की दुकानों के बीच न्यूनतम तीन मीटर की दूरी व आवास, शैक्षिक संस्थान, सभागार, सिनेमाघर, अस्पताल, मार्केट, फैक्ट्री, पूजास्थल,

◆ हाईवे, रेलवे लाइन, हाईटेंशन लाइन से 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए।

◆ बिक्री की दुकानें आमने सामने नहीं होनी चाहिए।

◆ गैस, तेल लैंप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रकाश की व्यवस्था के लिए उपकरण लचीले तार से लटका कर नहीं लगाया जाएगा।

◆ दुकान से 50 मीटर की दूरी तक किसी भी आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

◆ समूह में 50 से अधिक दुकानों को लगाने की अनुमति न दी जाए।

◆ दुकानों के परिसर को नो स्मोकिंग जोन रखा जाएगा।

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